मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी् योजना
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा अनुसार राज्य में बालिका
जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2013
से मुख्य्मंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत निम्न लाभ
देय है:-
- दिनांक 1 अप्रैल, 2013 या इसके बाद राजकीय या अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सा संस्थानों
में संस्थागत प्रसव से बालिका के जीवित जन्म होने पर महिला को 2100/- रूपये की राशि
देय होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
- बालिका की उम्र 1 वर्ष होने पर तथा उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर बालिका के
प्रथम जन्म- दिवस पर महिला को 2100/- रूपये की अतिरिक्त राशि और देय होगी। यह लाभ 1
अप्रैल, 2014 से देय होगा। इस लाभ को प्राप्त् करने के लिये बालिका के टीकाकरण का कार्ड/ममता
कार्ड प्रस्तुत करना है।
- बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा
लाभ देय होगा। इसके अंतर्गत महिला को 3100/- रूपये की राशि देय होगी। यह लाभ 1 अप्रैल,
2018 से देय है।
- योजना के सफल क्रियान्वंयन के लिये जिस संस्थान पर प्रसव हो रहा है उसी संस्थान द्वारा
राशि रूपये 2100/- किया जायेगा। अधिस्वीकृत (Accredited) चिकित्सालय में जननी सुरक्षा
योजना की भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार ही मुख्यमंत्री योजना के तहत भुगतान किया जायेगा।
- जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के तहत दिये जाने वाले लाभ अलग-अलग
दिये जायेगे।
- इस योजनातंर्गत पृथक से राशि उपलब्ध नही होने पर जननी सुरक्षा योजना में उपलब्ध बजट
का उपयोग किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ उन महिलाओं को देय है जिनके प्रसव 31.03.2013 को मध्य रात्रि 12.00
बजे पश्च्यात हुए तथा प्रसव से जीवित बालिका का जन्म् हुआ।
- इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को भी देय है।
- परिवहन के दौरान प्रसव होने पर भी इस योजना लाभ देय है।
- एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में पैदा होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या। के आधार
पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।
इस योजना का द्वितीय परिलाभ तभी देय होगा जबकि महिला ने प्रथम परिलाभ ले लिया हो।