जननी सुरक्षा योजना एक नजर में
- यह योजना सम्पूर्ण राज्य में वर्ष 2005 से लागू की गई है।
- इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ एवं शिशु म़त्यु दर कम करना है।
- इसका लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को सरकारी एवं चिन्हित गैर सरकारी संस्थान पर प्रसव कराने
पर देय है।
- इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेञ में रू. 1000/ एवं ग्रामीण क्षेञ में
रू. 1400/ का लाभ देय है।
- आशा को रू. 300/ महिला के 3 एएनसी जांचे व रू. 300/ महिला संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित
करने पर देय है।
- आशा द्वारा उक्त प्रतिफल के बदले प्रसूता को पंजीकरण ANC Check
up T.T. एवं आयरन की गोलियां प्रदान करवायी जावेगी।
- संस्थागत प्रसव दौरान प्रसूता/शिशु
की म़त्यु भी हो जावे तो भी यह लाभ देय होगा।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्ततर्गत प्रसूता को देय राशि का भुगतान संस्थालगत प्रसव होने
पर संस्थान से डिस्चार्ज के पूर्व प्रदान किया जावेगा व बी.पी.एल. परिवार की महिला
के घरेलू प्रसव होने पर 500/- की राशि का भुगातन सम्बन्धित प्रसाविका अथवा नजदीक के
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा 7 दिवस में चैक द्वारा किया जावेगा।
- राज्य से बाहर की प्रसूताओं को राज्य में प्रसव होने पर ANC कार्ड प्रस्तुत करने पर
योजनान्तर्गत लाभ देय है।
- रेफरल परिवहन सुविधा सभी वर्गो की प्रसूताओं को देय होगा।